एक साल में रिन्यू नहीं करवाया तो दोबारा बनवाना पड़ेगा ड्राइविंग लाइसेंस, जानें ऑनलाइन कैसे करें अप्लाई

एक साल में रिन्यू नहीं करवाया तो दोबारा बनवाना पड़ेगा ड्राइविंग लाइसेंस, जानें ऑनलाइन कैसे करें अप्लाई

वीओपी ब्यूरो – सड़क पर गाड़ी चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस कितना जरूरी है ये हम सब जानते हैं. इसके बिना गाड़ी चलाने पर कई बार अच्छी खासी जेब ढीली करनी पड़ जाती है. जैसा कि आपको पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस 20 तक वैलिड होता है. वहीं अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म हो गई है तो आपके पास सिर्फ एक साल का ही समय है. अगर आपने इस एक साल के अंदर लाइसेंस नहीं बनवाया तो आपको फिर से लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा और उसके बाद परमानेंट लाइसेंस बनेगा. ऐसे में आपको लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म होने से पहले ही लाइसेंस रिन्यू करवा लेना चाहिए.

नहीं जाना पड़ेगा RTO
अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी एक्सपायर हो गया है और आप उसे कोरोना महामारी के चलते रिन्यू करवाने नहीं जाना चाहते तो आपके पास ऑनलाइन रिन्यू करवाने का भी ऑप्शन है. ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं आज हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं. आइए जानते हैं क्या है इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस.


ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के लिए ऐसे करें अप्लाई

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट जाएं.

लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर Parivahan.Gov.In टाइप करें.

अब अपना राज्य और शहर को सलेक्ट करें


यहां लाइसेंस रिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें

इतना करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी डिटेल्स एंटर करनी होगी.

यहां पहचान पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, अपनी फोटो साइन के अपलोड करें.


अब आपके सामने फीस जमा करने का ऑप्शन आएगा. यहां मांगी गई फीस जमा कर दें.

ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद रिसिप्ट को डाउनलोड करलें और प्रिंट निकाल लें.

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